बेगुसराय, मई 2 -- मंझौल। एडीजे मंझौल संजय कुमार सिंह के कोर्ट मंझौल में सेशन ट्रायल संख्या 950/ 22 के मामले में सूचक कुंभी निवासी अर्जुन सहनी की गवाही शुक्रवार को नहीं हो सकी। अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार ने बताया कि सूचक कुंभी निवासी अर्जुन सहनी अभियुक्त नागमणि महतो के द्वारा अपहरण के एक मामले में गवाही देने के लिए दो मई को कोर्ट आया था। 90 फ़ीसदी लकवा ग्रस्त होने के कारण वह सीढ़ी पर चढ़कर कोर्ट नहीं जा सका। कोर्ट के निर्देश पर अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार, पेस्कार प्रेमचंद पासवान तथा एक डीपोजिशन राइटर नीचे गाड़ी में लेटे हुए सूचक से गवाही लेने पहुंचे थे, लेकिन 90 फ़ीसदी लकवा ग्रस्त होने के कारण वह बोलने, सुनने,समझने या इशारा करने में भी असमर्थ था। इसके कारण गवाही नहीं हो सकी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्व...