मुंबई, सितम्बर 12 -- मुंबई में 2006 के सीरियल ब्लास्ट मामले में बरी हुए एक शख्स ने उसे बिना वजह कैद में रखे जाने और हिरासत में मिली यातनाओं का हवाला देते हुए हर्जाने की मांग की है। अब्दुल वाहिद शेख नाम के शख्स ने कहा है कि उसे बिना गलती के 9 साल तक जेल में रखा गया और इसीलिए उसे 9 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। उसने शुक्रवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग में आवेदन दायर कर पुनर्वास के लिए भी मदद मांगी है। जानकारी के मुताबिक ब्लास्ट से जुड़े केस की जांच के दौरान वाहिद शेख को महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने गिरफ्तार किया था। हालांकि 9 साल जेल में रहने के बाद 2015 में विशेष अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। उनकी अर्जी में कहा गया कि जेल में बिताया गया यह समय उनके करियर, शिक्षा और निजी जिंदगी क...