नई दिल्ली, मई 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में शुक्रवार को छह आरोपियों को 'भारी मन से बरी कर दिया। इस 'अनसुलझे अपराध में कुल 87 गवाह थे, जिनमें से 71 अपने बयानों से मुकर गए। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 27 सितंबर, 2023 के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें निचली अदालत के फैसले को निरस्त करके छह आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। न्यायमूर्ति चंद्रन ने पीठ की ओर से लिखे 49 पन्नों के फैसले में कहा कि इस अनसुलझे अपराध से जुड़े सबूतों के अभाव के परिप्रेक्ष्य में भारी मन से आरोपियों को बरी किया जाता है। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए और निचली अदालत के फैसले को बहाल करते हैं। अदालत ने कहा कि यदि अभियुक्त हिरासत में है और किसी अन्य मामले में इसकी जरूरत नहीं है, तो उसे रि...