धनबाद, सितम्बर 22 -- धनबाद, प्रतिनिधि अपनी मां की संपत्ति को पत्नी की संपत्ति बताकर 84 लाख रुपए का चूना लगाने के आरोपी सरायढेला कोलाकुसमा निवासी नीरज कुमार ठाकुर को अदालत से राहत नहीं मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रफुल्ल कुमार की अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी के खिलाफ बिनोद नगर निवासी रंजन कुमार झा ने धनबाद थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि आरोपी 15 वर्षों से उनका मित्र है और कोलाकुसमा स्थित अपने मकान को बेचने के लिए उनसे एकरारनामा करवाया था। उक्त मकान सुशीला देवी यानी उसकी मां के नाम से है, जबकि नीरज ने अपनी पत्नी को सुशीला देवी बता कर उस जमीन को बेचने की बात उनसे कही थी। दोनों के बीच मकान की कीमत 85 लाख रुपए तय किया गया था। एकरारनामा के अनुसार रंजन कुमार झा न...