रांची, नवम्बर 1 -- रांची। विशेष संवाददाता जमशेदपुर में हुए 800 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार आरोपियों शिवकुमार देवड़ा और मोहित देवड़ा की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने दोनों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला 90 से अधिक शेल कंपनियों के माध्यम से किए गए फर्जी जीएसटी इंट्री और अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावे से जुड़ा है, जिससे सरकार को करीब 800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। आरोपी शिवकुमार देवड़ा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता समेत अन्य पर करीब 14,325 करोड़ रुपये के फर्जी चालान बनाने का आरोप है। इन चालानों के आधार पर 800 करोड़ रुपये से अधिक के अयोग्य आईटीसी दावे किए गए थे। इस मामले म...