रांची, नवम्बर 12 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को जमशेदपुर के बहुचर्चित 800 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले से जुड़े आरोपियों शिवकुमार देवड़ा और मोहित देवड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने दोनों की ओर से दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर बुधवार को आदेश सुनाया गया। ईडी की ओर से कहा गया था कि आरोपी गंभीर वित्तीय अपराध में लिप्त हैं, जिनके खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं। अदालत ने ईडी की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि इस स्तर के आर्थिक अपराध में जमानत नहीं दी जा सकती। यह मामला शेल कंपनियों के नाम पर की गई फर्जी जीएसटी इंट्री के जरिए करीब 800 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में ईसीआईआर दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया...