नई दिल्ली, जून 3 -- चंडीगढ़ जिला अदालत ने 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। यह पहला मामला है, जब चंडीगढ़ की किसी अदालत ने किसी दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी को मृत्यु दंड दिया है। दोषी हीरा लाल उर्फ गुड्डू बच्ची का पड़ोसी था और घटना के समय उसी इलाके में रह रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 376 (दुष्कर्म) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत में मुकदमा तेजी से चला और महज डेढ़ साल के अंदर मामले का निपटारा कर दिया गया। अदालत ने उसे सोमवार को दोषी करार दे दिया था। अदालत ने इस जघन्य अपराध को दुर्लभतम मामलों में से एक करार देते हुए कड़ा रुख अपनाया और कहा कि ऐसी घटनाएं समाज को झकझोर देती हैं और बच्चियों की सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करती हैं...