रांची, मई 30 -- झारखंड में जमीन घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को राहत दी है। यहां बड़गाईं अंचल की 8.46 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े के आरोपी झामुमो नेता आनंद तिर्की उर्फ अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी इरशाद अख्तर, अफसर अली, मो इरशाद को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी को जमानत प्रदान करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सभी ने सुप्रीम कोर्ट ने अपील दायर की थी। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। बता दें कि फर्जी दस्तावेज बनाने के मास्टर माइंड मोहमद सदाम हुसैन से पूछताछ के आधार पर ईडी ने झामुमो नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी बिपिन सिंह समेत 9 लोगों के ठिकाने पर छापामारी की थी। इस मामले में ईडी ने भानु प्रताप प्रसाद, शेखर कुशवाहा, अंतु तिर्की, इरशाद अख्तर, अफसर अली समेत...