विधि संवाददाता, सितम्बर 19 -- पटना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला देते हुए कहा कि 75 फीसदी से कम उपस्थिति वाले छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अदालत ने बिहार के बेगूसराय स्थित राष्ट्रकवि रामधारी सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज के बी.टेक (कंप्यूटर साइंस) सत्र 2021-2025 के छात्र शुभम कुमार और दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग) सत्र 2022-2026 के छात्र शशिकेश कुमार की ओर से दायर अर्जी पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पीबी बजंथरी और जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने छात्रों की ओर से दायर अर्जी को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट को बताया गया कि छात्रों की उपस्थिति 75 फीसदी से कम होने के कारण उन्हें परीक्षा फॉर्म भरने से रोक दिया गया। वहीं, अन्य छात्रों को 75 फीसदी से कम उपस्थित...