नई दिल्ली, दिसम्बर 17 -- संसद ने बुधवार को अप्रचलित और पुराने हो चुके 71 कानूनों को समाप्त करने या संशोधित करने के प्रावधान वाले 'निरसन और संशोधन विधेयक-2025 को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने इस विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे एक दिन पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन में विधेयक पर हुई मेघवाल ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार कानून बनाए जा रहे हैं। अनावश्यक कानूनों को निरस्त किया जा रहा है और कुछ कानूनों में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा रहा है। मेघवाल ने कहा कि उक्त विधेयक गुलामी के अंशों से मुक्ति पाने, विकसित भारत, विरासत पर गर्व करने, एकजुट रहने और कर्तव्य भाव को बढ़ाने के प्रधानमंत्री मोदी के पंच प्रण के तहत लाया गया है। उन्...