अलीगढ़, फरवरी 11 -- अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। माल वाहक वाहन खरीदने वालों को अब टैक्स जमा करने के लिए बार-बार विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। शासन ने 7.5 टन के मालवाहक वाहनों के लिए एकमुश्त कर जमा करने की सुविधा दी गई है। दो वर्ष पुराने वाहन भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मालवाहक वाहन स्वामियों को तिमाही व छमाही के हिसाब से टैक्स जमा करना होता है। कई वाहन स्वामी टैक्स जमा करने में हीलाहवाली करते हैं। इससे परिवहन विभाग को राजस्व का नुकसान होता है। वाहन संचालन के दौरान जांच में पकड़े गए तो जुर्माना भी लगाया जाता है। शासन स्तर से इन सभी समस्याओं का समाधान निकाला गया है। नियमों में बदलाव किया गया। नए नियम के तहत 7.5 टन की क्षमता वाले सभी वाहन चालकों को अब एक बार ही विभाग को टैक्स देना होगा। दस लाख तक के वाहनों को अपने वाहन की कीमत का 10....
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