हाथरस, फरवरी 20 -- हाथरस जिले के जिन वाहन स्वामियों के माल वाहक वाहन 7.5 टन की श्रेणी में आते हैं। उन्हें एआरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे। उन्हें एक बार में टैक्स जमा करना होगा। दस लाख से अधिक वाले वाहनों से कार्यालय में साढ़े बारह प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा। अब शासन स्तर से टैक्स जमा करने में बदलाव किया गया है। जो वाहन स्वामियों की समझ में नहीं आ रहा है। इसे देखते हुए शासन के निर्देश पर जिले के एआरटीओ कार्यालय में शुक्रवार से दो दिवसीय मेले का आयेाजन किया जाएगा। ताकि वाहन स्वामी समझने के साथ टैक्स जमा कर सकें। हाथरस जिले में वर्तमान में चार लाख के करीब वाहन है। अब तक बड़े वाहन स्वामी तिमाही टैक्स जमा करते थे। अब शासन स्तर ये टैक्स प्रणाली में बदलाव किया गया है। 7.5 टन के माल वाहक वाहनों के लिए एक बार में जमा की सुविधा दी जा रही ...
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