गढ़वा, अगस्त 1 -- गढ़वा, कोर्ट प्रतिनिधि।जिला जज प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने 7 वर्षीय नाबालिग गोविंद चौधरी का अपहरण करने वाले अभियुक्त जिलांतर्गत चिनिया थाना के सेमरटांड टोला निवासी सद्दाम अंसारी को दोषी पाते हुए उम्र कैद कि सजा सुनाई गई है। वहीं अदालत ने Rs.50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। घटना 18 मार्च 2014 को शाम 6 बजे की है। प्राथमिकी दर्ज कराते नाबालिग बच्चे के नाना सेमरटांड़ निवासी चंद्रिका चौधरी ने आरोप लगाया था कि उसका नाती गोविंद चौधरी नगर ऊंटारी थाना के हलिवंता गांव का रहने वाला है। वह पिछले 3 माह से उनके घर में रह रहा था। घटना के दिन वह चिनिया बाजार से शाम 6 बजे लौट रहा था। उसी क्रम में अकलु ढोंढ़ा के पास उसी गांव के सद्दाम अंसारी अपने तीन-चार सहयोगियों के साथ पहले से घात लगाकर बैठा था। जैसे ही उसका नाती घटनास्थल ...
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