संवाददाता, नवम्बर 17 -- यूपी के संभल जिले के थाना बहजोई के एक गांव के रहने वाले युवक गांव की ही एक किशोरी को जुलाई 2025 में बहला फुसलाकर भगा ले गया था। किशोरी की मां ने आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसकी सुनवाई यहां जिला न्यायालय से विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट में चल रही थी। सोमवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और 23 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने 7 दिन के भीतर ये फैसला सुनाया है। थाना बहजोई के एक गांव निवासी महिला ने 11 जुलाई को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 17 की बेटी को 5 जुलाई की दोपहर 3.30 बजे गांव का ही सोनू बहला फुसलाकर भगा ले गया है। काफी तलाश के बाद बेटी का कोई सुराग नहीं लगा तो महिला ने इसके बाद आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसकी ...