विधि संवाददाता, दिसम्बर 17 -- 69000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सद्भावनापूर्ण त्रुटि के मामले में सहानुभूतिपूर्ण नज़रिया अपनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने चार शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश रद्द करते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थी ने चयन प्रक्रिया में जानबूझकर अपने अंकों को बढ़ाकर लाभ लेने का प्रयास किया है तो उसे किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती जबकि सद्भावनापूर्ण भूल या अभ्यर्थी को किसी प्रकार का लाभ न पहुंचाने वाली त्रुटि के मामलों में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 से संबंधित दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाओं में याचियों की सेवा समाप्ति के...