प्रयागराज, मई 13 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण का लाभ देने की मांग नामंजूर कर दी है। साथ ही इसे लेकर दाखिल अपीलें खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने यह माना कि 69000 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के समय प्रदेश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया जा चुका था और सरकार को इसका लाभ देना चाहिए था। अब नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, चयनित अभ्यर्थी नियुक्त पा चुके हैं और इसे चुनौती नहीं दी गई है इसलिए इन परिस्थितियों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। शिवम पांडेय व पांच अन्य और दर्जनों अन्य अपीलों पर एकसाथ सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की खंडपीठ ने दिया है। अपीलों...