बुलंदशहर, मई 19 -- जिंदगी के सफर में जीवनसाथी का साथ छूट जाने पर निराश्रित महिलाओं को आजीविका चलाने के लिए प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना संचालित कर रखी है। इस योजना के तहत ऐसी महिलाओं को 30 हजार रुपये का लाभ दिया जाता है जिनके पति की मृत्यु हो जाती है। योजना का लाभ पाने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 6413 महिलाओं ने आवेदन किया था। सत्यापन में 576 आवेदन अपात्र होने पर निरस्त कर दिए गए हैं। 2850 महिलाओं को 8.54 लाख 80 हजार रुपए का लाभ शासन द्वारा दो माह पहले दिया चुका है। 666 महिलाओं को अब 1 करोड 99 लाख 80 हजार रूपए लाभ दिया गया है। 2360 महिलाएं अभी भी लाभ लेने का इंतजार कर रही हैं। विभाग का दावा है कि इसी माह के अंत में शेष महिलाओं को भी योजना का लाभ दे दिया जाएगा। जीवनसाथी का साथ छूट जाने पर ज्यादातर महिलाओं को मुश्किल ...