अररिया, फरवरी 13 -- अररिया, विधि संवाददाता। न्यायमंडल अररिया के जुडिशियल मजिस्ट्रेट आशीष आनंद ने 62 वर्ष पुराने मामले में समझौता के आधार पर मुकदमा का निपटारा पक्षकारों की मौजूदगी में उनकी रजामंदी व सहमति पर किया है। यह आदेश टाइटल सूट 3964/1964 में दिया गया है। इस संबंध में वर्तमान वादी पक्ष की ओर से राजेंद्र प्रसाद साह के अधिवक्ता अनन्त मोहन ने बताया कि 62 वर्ष पूर्व विवादित जमीन, जो मुकदमा में हैं, वह प्रतिवादी गण को सुलह समझौता के आधार पर मिल गया है। इस संबंध में वर्तमान प्रतिवादी गण की ओर से हृदय लाल साह के अधिवक्ता जय कुमार यादव ने बताया कि सुलह संधि पत्र के मुताबिक मुकदमा को खारिज किया गया है। दोनों पक्ष सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजीखुशी से समझौता किए हैं। बताया जाता है कि वर्ष 1964 में जिले के मदनपुर टोला ढ़ोकरिया के रहने वाले जनार्द...