नई दिल्ली, नवम्बर 19 -- केरल वक्फ संरक्षण वेधि ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा मुनंबम की विवादित जमीन को लेकर एक जांच आयोग गठित करने के फैसले को सही ठहराया गया था।हाईकोर्ट का फैसला 10 अक्टूबर को केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल-न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें सरकार द्वारा सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सी.एन. रामचंद्रन नायर की अध्यक्षता में स्थापित किए गए जांच आयोग को अवैध ठहराया गया था। एकल-न्यायाधीश ने मार्च में आयोग के गठन को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामले वक्फ ऐक्ट, 1995 के अधीन वक्फ बोर्ड व ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और सरकार के पास समानांतर जांच कराने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है...