प्रयागराज, सितम्बर 25 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 60 वर्ष नौ माह 11 दिन की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाली सीनियर बेसिक स्कूल की प्रधानाध्यापिका को ग्रेच्युटी पाने का हकदार नहीं माना। साथ ही मां की ग्रेच्युटी की मांग में दाखिल बेटे की याचिका खारिज कर दी। याची की मां ने 60 वर्ष में सेवानिवृत्ति मांगी लेकिन शिक्षा सत्र का लाभ भी ले लिया। शासनादेश के अनुसार 60 वर्ष में सेवानिवृत्त अध्यापक ही ग्रेच्युटी के हकदार हैं। याची की मां ने 60 वर्ष से अधिक सेवा की इसलिए उसे ग्रेच्युटी नहीं दी जा सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने मिर्जा इमरान बेग की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याचिका में बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा द्वारा याची की मां की बकाया ग्रेच्युटी भुगतान करने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। याची का कहना था कि उसकी...