नई दिल्ली, मार्च 19 -- बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को मुंबई की फैमिली कोर्ट को आदेश दिया है कि वह क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक पर कल (20 मार्च) फैसला करे। धनश्री की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने छह महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड को माफ करने की मांग की थी। साथ ही, यह भी सामने आया है कि चहल को तलाक के लिए पत्नी धनश्री वर्मा को गुजारा भत्ता (एलिमनी) के रूप में 4.75 करोड़ रुपये देने होंगे। इसमें से चहल ने धनश्री को 2.37 करोड़ रुपये का भुगतान कर भी दिया है। बची हुई रकम तलाक के बाद देनी होगी। मालूम हो कि अफवाह थी कि चहल ने धनश्री को 60 करोड़ की एलिमनी दी है, लेकिन बाद में यह सब झूठ निकला। धनश्री के परिवार ने भी इससे इनकार किया था। धनश्री और चहल लंबे समय से एक-दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं और फैमिली कोर्ट म...