मऊ, मार्च 16 -- मऊ, संवाददाता। राज्यकर विभाग जीएसटी लागू होने के शुरूआती सालों में रिटर्न दाखिल करने में हुई गलतियों को माफ करने के लिए एमनेस्टी योजना चला रहा है। गलतियों के साथ ब्याज और अर्थदंड भी माफ होगी। इस योजना में जनपद के 578 कारोबारी आ रहें है। जिनपर 10.18 करोड़ का टैक्स बकाया है। जिनपर 10.24 करोड़ ब्याज और 1.67 करोड़ का अर्थदंड लगाया गया है। अब कारोबारियों को 31 मार्च तक महज टैक्स जमा करना होगा। हालांकि इसके बाद कारोबारियों को ब्याज और अर्थदण्ड की माफी का लाभ नहीं मिलेगा। राज्यकर विभाग की ओर से जीएसटी लागू होने के बाद साल 2017-18,2018-19 और 2019-20 में दाखिल किए गए रिटर्न में कारोबारियों से तमाम गलतियां हुई थी। आवेदन करने से लेकर टैक्स जमा करने और खरीद बिक्री की घोषणा में अंतर मिला था। शुरुआती सालों में जीएसटी कांउसिलिंग की ओर से नि...