कोच्चि, फरवरी 26 -- केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को एक बेहद अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पति की उम्र 55 साल से अधिक है, तब भी उसकी पत्नी इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) के जरिए बच्चा पैदा कर सकती है। यह फैसला असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 (ART एक्ट) के तहत आया। इस एक्ट में पुरुषों के लिए ART सेवाओं की उम्र सीमा 55 साल और महिलाओं के लिए 50 साल निर्धारित की गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह उम्र सीमा व्यक्तिगत रूप से लागू होती है और इसमें पति-पत्नी की संयुक्त उम्र का कोई मानदंड नहीं है। इसलिए अगर कोई विवाहित महिला IVF की प्रक्रिया से गर्भधारण करना चाहती है और उसका पति सहमति देता है, तो उसे यह अधिकार प्राप्त है, भले ही उसके पति की उम्र ART एक्ट में निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक हो।न्यायालय ने क्या कहा? बार एंड बे...