लखनऊ, जनवरी 9 -- राज्य सरकार ने औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों को परिजनों के बीच गिफ्ट डीड में 5000 रुपये के स्टांप व एक प्रतिशत शुल्क पर करने की सुविधा दे दी है। एक बार गिफ्ट डीड में रजिस्ट्री हुई संपत्तियां पांच साल तक दूसरे के नाम पर दान नहीं दी जा सकेंगी। प्रमुख सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन अमित गुप्ता ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। विभागीय मंत्री रवींद्र जायसवाल के मुताबिक पुत्र, पुत्री, पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, बधू, सगा भाई, सगे भाई के मृतक होने की दशा में उसकी पत्नी, सगी बहन, दामाद या पौत्र, पौत्री के पक्ष में गिफ्ट डीड में रजिस्ट्री की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्री केवल संबंधित के पक्ष में करने की सुविधा दी गई है। किसी वैधानिक, विधिक व्यक्ति जैसे फर्म, कंपनी, ट्रस्ट या संस्था चाहे वह दा...