भागलपुर, मई 17 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता। भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने कहा कि शहरी क्षेत्र या आयोजना क्षेत्र में 500 वर्गफीट क्षेत्र में यदि कॉमर्शियल मकान बनाए गए हैं या आठ अपार्टमेंट बनाया गया है तो ऐसे प्रोजेक्ट का निबंधन अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित बिल्डरों पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को समीक्षा भवन में रेरा बिहार द्वारा आयोजित प्रमंडल स्तरीय कार्यशाला में शिरकत करने पहुंचे रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह और जांच आयुक्त संजय सिंह ने भागलपुर और बांका के पदाधिकारियों को नियम-कायदे बताए। रेरा अध्यक्ष ने कहा, अब सभी जिलों को एक पुस्तिका भेजी जाएगी। जिसमें उस जिले में निबंधित प्रोजेक्ट, निबंधित रियल एस्टेट एजेंट आदि से संबधित सूचना होगी। इसके अलावा उस जिले के आयोजन क्षेत्र की विस्तृत जानकारी, प्रोजेक्ट्स एवं ...