अलीगढ़, मई 3 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। सिविल लाइन क्षेत्र में पांच साल पहले 500 रुपये के लिए दुकानदार की गोली मारकर हत्या के मामले में एडीजे 14 अमित कुमार तिवारी की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से आधी धनराशि पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए हैं। एडीजीसी रविकांत शर्मा व हर्षवर्द्धन सिंह ने बताया कि जमालपुर निवासी अबरार अहमद ने 28 नवंबर 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उनके भाई अंसार अहमद उर्फ ठेकेदार की सुलेमान हॉल के सामने शाही अंपायर मार्केट में चायर पंचर व नए-पुराने टायर बिक्री की दुकान थी। दुकान के सामने ढकेल पर बीड़ी सिगरेट बेचने वाला मोहल्ला कोठी आफताब मंजिल निवासी आसिफ 500 रुपये उधार मांगने लगा। अंसार ने उसकी गलत आदतों को देखते हुए रुपये देने से मना ...