रांची, अक्टूबर 6 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड में बिजली उत्पादन और बिक्री के दौरान इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के नियमों का उल्लंघन कर राज्य सरकार को लगभग 500 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप पर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले में दोनों कंपनियों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। यह जनहित याचिका एनर्जी वॉच डॉग नामक संस्था की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विपुल पोद्दार ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि मेसर्स अमलगम स्टील्स एंड पावर लिमिटेड और मेसर्स अमलगम स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड आपस में सिस्टर कंपनियां हैं, जो राज्य में बिजली उत्पादन और बिक्री का कार्य कर रही हैं। दोनों कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने इलेक्ट्र...
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