बदायूं, नवम्बर 14 -- न्यायालय स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष इश्त्याक अली व सदस्य राकेश रस्तोगी व स्वदेश कुमारी ने 50 हजार रुपये का बिल निरस्त करते हुए विद्युत निगम को 10 हजार रुपये जुर्माने के रूप में पीड़ित महिला को देने के आदेश दिए हैं। निगम को 30 दिन के अंदर पीड़ित महिला को रुपये देने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं। उझानी नगर के मोहल्ला नारायणगंज निवासी मीना देवी ने स्थायी लोक अदालत में दायर वाद में कहा है कि उसके घर में एक किलोवाट का विद्युत कनेक्शन है। विभाग ने फर्जी तरीके से उसको 50 हजार रुपये का बिल दे दिया। जबकि वह हर माह अपना बिल जमा करती आ रही थी। वर्ष 2018 से विभाग लगातार अधिक बिल भेज रहा है। कई बार इसकी शिकायत विभागीय अधिकारियों से की। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। साथ ही उसका कनेक्शन भी काट दिया गया। परेशान होकर उसने न्यायालय ल...
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