देवघर, मई 18 -- सारठ, प्रतिनिधि। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार रांची द्वारा शिक्षक स्थानांतरण नियमावली को सरल बनाने कि दिशा में नया अधिसूचना जारी करने पर एकीकृत गृह जिला स्थानांतरण शिक्षक संघ ने सराहना की है। इस बाबत संघ के प्रदेश प्रभारी दिलीप राय ने कहा कि अधिसूचना संख्या 1522 दिनांक 14/05/25 में स्पष्ट किया गया है कि पचास प्लस महिलाओं को अंतर जिला स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। पूर्व में राज्य के सरकार द्वारा बनाए गए नियमावली पर संघ ने विरोध जताया था। जिसके बाद सरकार द्वारा नियमावली में बदलाव किया गया है। स्थानांतरण नीति में संशोधन कर शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने अंतर जिला स्थानांतरण को सरल बनाने का काम किया है। कहा कि नई नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति मिल चुकी है। अति विशेष परिस्थितियों में असाध्य रोग की श्रेणी में स्वयं शि...