संतकबीरनगर, अगस्त 8 -- संतकबीरनगर, निज संवाददाता। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए रुपए पांच लाख 15 हजार 268 दस प्रतिशत ब्याज के साथ रुपए 90 हजार अतिरिक्त चुकाने का आदेश दिया है। मामला कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र का है। खलीलाबाद गैस गोदाम के निकट निवासी रामचंद्र राय ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से मुकदमा दाखिल कर कहा कि वे सरकारी सेवा में कार्यरत थे। सेवानिवृत्ति के उपरांत भारतीय स्टेट बैंक, विकास भवन के शाखा प्रबंधक व बीमा कंपनी द्वारा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की उन्हें एक ऐसी पालिसी दी गई जो 60 वर्ष के आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए नहीं थी। उन्हें यह भी बताया गया कि 10 वर्ष में सिर्फ पांच लाख जमा करना होगा, जिसमें पांच लाख का बीमा रहे...