शिमला, अगस्त 8 -- हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि कर्मचारियों को अधिक भुगतान किए गए वेतन की वसूली 5 साल बाद नहीं की जा सकती। एकल पीठ के निष्कर्ष को बरकरार रखते हुए कोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य द्वारा दायर 36 अपीलों (लेटर पेटेंट अपील या एलपीए) को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 5 साल के बाद अधिक भुगतान किए गए वेतन की वसूली तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों से नहीं की जा सकती, जब कर्मचारियों की ओर से कोई गलत बयानी नहीं की गई थी। एकल पीठ के निष्कर्ष को बरकरार रखते हुए जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस रंजन शर्मा ने कर्मचारियों ने हित में फै...