गोरखपुर, मई 30 -- गोरखपुर। मुख्य संवाददाता गोरखपुर विकास प्राधिकरण, राजस्व ग्राम जंगल सिकरी उर्फ खोराबार और खोराबार उर्फ सूबा बाजार में अधिग्रहित जमीन के 244 काश्तकारों को ब्याज के साथ 57 करोड़ रुपये बढ़ा हुआ मुआवजा अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्न व्यवस्थापन प्राधिकरण (लारा कोर्ट) में अब तक जमा नहीं हुआ है। नाराज काश्तकारों ने 48 घंटे में मुआवजे की धनराशि लारा कोर्ट में जमा कराने की मांग की है। चेताया है कि ऐसा नहीं हुआ तो 1 जून से खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी में निर्माण कार्य रोक देंगे। दो दशक पूर्व राजस्व ग्राम जंगल सिकरी उर्फ खोराबार और राजस्व ग्राम खोराबार उर्फ सूबा बाजार से जीडीए ने 29.28 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की और 16.43 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया। मुआवजे की दर को लेकर काश्तकार लारा कोर्ट चले गए थे। लारा कोर्ट ने 29 ...