छपरा, दिसम्बर 5 -- लार्जर बेंच के फैसले के बाद आदेश, सभी डीईओ व निकासी पदाधिकारियों को निर्देश छपरा। पटना उच्च न्यायालय की लार्जर बेंच द्वारा हाल ही में पारित फैसले के बाद सारण प्रमंडल के 47 लिपिकों को दिया गया उच्च वेतनमान अब वापस लेना होगा। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक राजदेव राम ने 3 दिसंबर को आदेश जारी करते हुए कहा है कि पूर्व में पारित अंतरिम आदेशों के आलोक में जिन वादी कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से उच्च वेतनमान का लाभ दिया गया था, अब वह अमान्य हो चुका है।पूर्व के आदेश में यह स्पष्ट था कि यदि सरकार के पक्ष में अंतिम निर्णय आता है तो कर्मचारियों को प्राप्त अतिरिक्त भुगतान वापस लिया जाएगा। लार्जर बेंच के हालिया निर्णय ने निम्न वर्गीय लिपिकों द्वारा उच्च वर्गीय वेतनमान के दावे को खारिज करते हुए इसे अवैध घोषित किया है। इसी क्रम में आरडीडी...