महाराजगंज, मार्च 19 -- महराजगंज, निज संवाददाता। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली प्रथम की अदालत ने अपहरण के 41 साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद समर्पण करने पहुंचे चार आरोपितों की जमानत अर्जी को खारिज कर जेल भेज दिया। आरोपितों के खिलाफ कई बार वारंट जारी हो चुका था। इसके बाद भी हाजिर नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई भी हो चुकी है। कानून का कसता शिकंजा देख आरोपित कोर्ट में जमानत याचिका लेकर समर्पण करने पहुंचे थे। मामला बृजमनगंज थाना क्षेत्र के बरडांड़ टोला भेड़ियापार गांव का है। पत्रावली के अनुसार परिवादी व उसके भाइयों ने 25 सौ रुपये में अपने खंडहरनुमा मकान को बेच दिया था। इस सौद से आरोपित नाराज थे। आरोप है कि आरोपितों ने परिवादी के भाई रामचंद्र का फरेंदा से घर लौटते समय अपहरण कर लिया। उसके बाद रामचंद्र का कहीं पता ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.