नई दिल्ली, सितम्बर 5 -- सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़े आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार लगाई कि उसने पिछले दो वर्षों से जमानत रद्द करने वाली 40 याचिकाओं पर साइक्लोस्टाइल्ड यानि एक ही तरीके जैसे आदेश पारित किए गए। हर आदेश में शिकायतकर्ताओं को गवाह संरक्षण योजना, 2018 के तहत उपाय तलाशने की सलाह दी जा रही थी। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि हमनें इलाहाबाद हाईकोर्ट के हाल ही के 40 आदेश मिले हैं जिनमें कानून की व्याख्या गलत की गई है। पीठ ने साफ किया कि गवाह संरक्षण योजना जमानत रद्द करने का विकल्प नहीं है। इस मामले में, न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कड़े शब्दों में फैसला सुनाया और हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें हत्या के एक आरोपी की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया गया था, और इसके बजाय शिकायतकर्ता ...