रामपुर, जून 12 -- करोड़ों की स्टांप चोरी में फंसे सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को 4.64 करोड़ की आरसी जारी हो गई है। नियमानुसार अब अब्दुल्ला आजम को महज 4.64 करोड़ ही नहीं इस पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त वसूली शुल्क यानी प्रशासनिक कर और जमा करना होगा। साथ ही बैनामा कराए जाने की तारीख से अदायगी वाले दिन तक 1.5 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि यह राशि 4.64 करोड़ से बढ़कर पांच करोड़ से अधिक हो जाएगी। सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। धोखाधड़ी में सजायाफ्ता सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम पिछले दिनों ही हरदोई की जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं। लेकिन, उन पर कानूनी शिकंजा जारी है। वर्ष 2019 और 2022 में उनके द्वारा खरीदी गई जमीनों की रजिस्ट्री में स्टांप चोरी पू...