मधुबनी, जून 17 -- मधुबनी। प्रधान जिला जज के कोर्ट ने चार करोड़ 17 लाख रुपये का भुगतान नहीं करने पर मधुबनी कलेक्ट्रेट की नीलामी करने का आदेश दिया है। प्रधान जिला जज अनामिका टी की अदालत ने आर्बिट्रेशन एग्जीक्यूशन बाद संख्या 3/16 राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंडौल कोऑपरेटिव सूता मिल एवं अन्य के मामले में यह आदेश दिया है। आदेश के बाद सिविल कोर्ट मधुबनी के नाजिर दुर्गानंद झा ने मंगलवार को समाहरणालय के मुख्य द्वार के पास नोटिस चिपकाया। नोटिस के अनुसार कोर्ट ने समाहर्ता को 15 दोनों का अल्टीमेटम दिया है। नोटिस देखते ही कलेक्ट्रेट कर्मियो और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। नाजिर के साथ मौजूद आवेदक के वकील हरिशंकर श्रीवास्तव, नायब नाजिर अवधेश कुमार भी मौजूद थे। मेसर्स राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर कोलकाता निव...