नई दिल्ली।, सितम्बर 11 -- Supreme Court News: राष्ट्रपति रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को यह स्पष्ट किया कि वह अप्रैल में डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए फैसले की सही-गलत परख नहीं करेगी, बल्कि केवल उन सवालों का जवाब देगी जो राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने कहा, "हम इस फैसले की शुद्धता का परीक्षण नहीं कर रहे हैं। यह नहीं देख रहे कि इसे बड़ी पीठ के पास भेजा जाना चाहिए था या नहीं। हम पंडोरा बॉक्स नहीं खोल सकते। हम सिर्फ वही सवाल देखेंगे जो राष्ट्रपति रेफरेंस में उठाए गए हैं।" सुनवाई के दौरान पीठ ने केंद्र सरकार से यह सवाल किया कि कुछ राज्य सरकारें जो कह रही हैं कि राज्यपाल बिल लंबित रख रहे हैं, उसे झूठी चिंता कैसे कहा जा सकता है? CJI गवई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, "आप यह क...
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