सासाराम, जून 20 -- बिहार के सासाराम में किशोरी की अपहरण व दुराचार के दो साल पुराने मामले में जिला जज सात अरविंद की विशेष पॉक्सो अदालत ने अभियुक्त सोनू कुमार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। रेपिस्ट तिलौथू थाना क्षेत्र के बाराडीह निवासी है। साथ ही अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। विशेष अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास को लेकर तीन लाख रुपए मुआवजा भुगतान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार और डीएम को पत्र जारी करने का आदेश दिया है। मामले की प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने स्थानीय सासा थाने में दर्ज करायी थी। फर्दबयान में उनका कहना था कि 23 मई 2023 की शाम छह बजे उसकी बेटी शौच करने के लिए घर से बाहर निकली थी। कुछ दूर जाने पर उसकी बेटी का हाथ पकड़ कर...
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