पटना, सितम्बर 15 -- जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-29 के विशेष न्यायाधीश सुचित्रा सिंह ने सोमवार को 39 वर्ष पहले हुए बम विस्फोट व डकैती की साजिश के एक आपराधिक मामले का निपटरा किया। इस कांड के तीन आरोपितों अशोक कहार, नागेन्द्र यादव और विनोद सोनार उर्फ विनोद कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह आपराधिक मामला पीरबहोर थाना क्षेत्र में 11 जून, 1986 में हुआ था। पीरबहोर थाना क्षेत्र के गोलिकपर मुहल्ले में एक झोपड़ी में बम बनाते हुए विस्फोट कर गया था। इसी मामले में पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ बम विस्फोट व डकैती की साजिश के आरोप में चार्जशीट दायर की थी। इस मामले में अभियोजन ने एक मात्र पुलिस गवाह पेश किया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...