गिरडीह, मार्च 8 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। 36 साल पुराने हत्या के मामले में दोषी पाये गये दो आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 50 हजार अर्थ दंड से दंडित किया गया है। गावां थाना क्षेत्र के डाबर गांव निवासी हृदय नारायण सिंह हत्याकांड में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज चंद्र झा की अदालत ने शुक्रवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए दोषी को विभिन्न धाराओं में दंडित किया है। अदालत ने दोषी डाबर सेरुआ गांव निवासी उमेश महतो एवं महेश महतो को भादवि की धारा 302/147 में आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। इसके अलावा अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर दोनों दोषियों को दो साल अतिरिक्त कारावास का दंड भुगतना पड़ेगा। वहीं भादवि की धारा 201 में तीन साल कारावास एवं 20 हजार रूपये अर्थ दंडसे दंडित किया गया है। अर्थ दंड की राशि का...