देवरिया, सितम्बर 21 -- देवरिया, विधि संवाददाता। जिले में 35 वर्ष तक ओबरी देव के रहने वाले दंपती के 35 वर्ष तक चले मुकदमे में शनिवार को परिवार न्यायालय के अपर प्रधान न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुना दिया। साढ़े तीन दशक तक चले मुकदमे में अदालत ने पाया कि दोनों का विवाह वैध नहीं है। इसलिए दोनों पति-पत्नी नहीं है। पत्रावली में 10 वर्ष से केवल बहस की कार्रवाई चल रही थी। भाटपाररानी थाना क्षेत्र के ओबरी देव के रहने वाले रामबली व विद्यावती के बीच नब्बे के दशक में मनमुटाव हुआ। इसके बाद रामबली की तरफ से तलाक का मुकदमा दायर हुआ, इसके बाद विद्यावती की तरफ से हर्जा-खर्चा दाखिल किया गया। एक नहीं, कुल सात मुकदमे दायर किए गए और मुकदमा शुरू हो गया। पक्षकारों के बीच मुकदमेबाजी का अनंतहीन सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्याय...