हाथरस, मई 6 -- निजी स्कूलों में आरटीई के तहत पढ़ते है गरीब परिवारों के बच्चे। गड़बड़ी के चलते लौटा अभिभावकों का पैसा,झेलनी होगी दिक्कतें। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्राथमिक और कक्षा एक में निशुल्क दाखिले दिए जाने का प्रावधान है। सरकार की ओर से बच्चों के अभिभावकों के खातों में पांच हजार रुपये दिए जाते है। जिससे कि अभिभावक अपने बच्चों की किताब व यूनिफार्म आदि खरीद सके। पिछले सत्र की 349 छात्रों का पैसा वापस लौट गया। पुन पैसा प्राप्त हो सके,इसके लिए विभागीय अधिकारियों की ओर से डिमांड भेजी गई है। वर्ष 2017-18 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्राथमिक और कक्षा एक में दाखिले की व्यवस्था शुरु हुई। इस व्यवस्था के तहत शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में विद्यालय संचालकों को हर माह 450 रुपये के हिसाब से 11 माह का पैसा दिया जाता है। ...