कौशाम्बी, जुलाई 11 -- मंझनपुर, संवाददाता सीजेएम कोर्ट ने लूट के मामले में 34 साल बाद आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। घटना कोखराज के सिंकदरपुर बजहा गांव में हुई थी। कोखराज थाना में 21 फरवरी वर्ष 1991 को सिकंदरपुर बजहा निवासी राजेश कुमार पुत्र भैयाराम यादव ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसके घर में घुसकर बदमाशों ने लूटपाट की है। नकदी के अलावा जेवर आदि बदमाश लूट ले गए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की विवेचना की। इस दौरान गांव का ही शिवमोहन पुत्र बहोरी पासी प्रकाश में आया। शिवमोहन के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले में शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसके पहले उभयपक्षों को सुना गया। शासकीय अधिवक्ता ने गवाहों को परीक्षित कराया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों...