फर्रुखाबाद कन्नौज, दिसम्बर 5 -- फर्रुखाबाद । 34 साल पहले नाजायज हथियार रखने के मामले में सीजेएम घनश्याम शुक्ला ने ग्रामीण को दोषी ठहराया । दोषी को जेल में बिताई गई अवधि व एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने पर जमानत दे दी । जुर्माना अदा न करने पर तीन दिन अतिरिक्त कारावास भोगना होगा । मोहम्मदाबाद थाना के तत्कालीन एसएसआई हरिवंश पाण्डेय ने कानेपुर गांव निवासी सर्वेश कुमार के खिलाफ 2 अक्टूबर 1991 को नाजायज हथियार रखने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हुआ । आरोपी ने न्यायालय में अपना जुर्म कबूल कर लिया । मामले की सुनवाई कर रहे सीजेएम घनश्याम शुक्ला ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व सबूतों के आधार पर दोषी ठहराया । दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के साथ एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जुर्माना अदा न करन...
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