सुल्तानपुर, दिसम्बर 6 -- सुलतानपुर। चांदा थाना क्षेत्र के सोनवा निवासी बिजुली पास के साथ 34 साल पूर्व हुई लूट के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने इसी गांव के बिजई और बाबूराम को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषियों पर कुल 10, 000 रूपए अर्थदंड लगाया है। इसी के साथ दोषियों की जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित कर कोर्ट ने मुकदमे को निस्तारित कर दिया है।

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