गोपालगंज, सितम्बर 8 -- एडीजे 12 धीरज कुमार मिश्रा की कोर्ट ने पांचों दोषियों को सुनाई सजा कुचायकोट थाने के खजूरी पूर्व टोला के गणेश भगत की हुई थी हत्या गोपालगंज, विधि संवाददाता। एडीजे 12 धीरज कुमार मिश्र की कोर्ट ने 34 वर्ष पूर्व मारपीट कर की गई हत्या के एक मामले में पांच आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से एपीपी जयराम शाह तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता अबू शमीम अंसारी की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद सभी को सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया। बताया जाता है कि कुचायकोट थाने के खजूरी पूर्व टोला के रामसेवक प्रसाद, रामकिशन प्रसाद तथा गणेश प्रसाद खेत में खाद छींटने जा रहे थे। इसी दौरान उसी गांव के विनोद प्रसाद, नागेंद्र प्रसाद, सचिदा प्रसाद, पारस भगत तथा प्रभु भगत सहित नौ लोगों न...