देवरिया, अगस्त 19 -- देवरिया, निज संवाददाता। बरहज तहसील के बहोर धनौती में अपात्रों को नियम ताक पर रख कर दिए गए आवासीय पट्टा के मामले में जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल के न्यायालय का बड़ा फैसला आया है। उन्होंने 34 आवासीय पट्टा को निरस्त कर दिया है, साथ ही इसमें शामिल तत्कालीन लेखपाल, कानूनगो को निलंबित करने का आदेश दिया है, जबकि तत्कालीन एसडीएम व तहसीलदार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई होगी। जिला मजिस्ट्रेट का फैसला आने के बाद राजस्व महकमे में खलबली मच गई है। बहोर धनौती गांव के रहने वाले रामसिंगार ने 19 जून 2020 को डीएम न्यायालय में वाद दाखिल किया। जिसमें बिना जिलाधिकारी की अनुमति के ही नियम विरुद्ध अपात्रों को 4 नवंबर 2019 को आवासीय पट्टा देने की बात कही गई। आरोप लगाया गया कि जिनके पास पहले से मकान है, उन्हें पट्टा दिया गया है। यहां तक की भू...
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