गोरखपुर, मार्च 22 -- गोरखपुर। मुख्य संवाददाता नगर निगम द्वारा दुकानों की किराया वृद्धि के मामले में हाईकोर्ट ने माधुरी द्विवेदी समेत 33 और दुकानदारों को राहत दी है। कोर्ट ने बढ़े हुए किराये पर रोक लगाते हुए पुराना किराया तत्काल जमा कराने का आदेश दिया है। 13 मार्च के नए आदेश में जज अंजनी कुमार मिश्रा एवं जयंत बनर्जी की डबल बेंच ने दुकानदारों को दुकानों से बेदखली पर भी रोक लगाई है। इसके पूर्व इसी डबल बेंच ने कुछ दुकानदारों को राहत दी थी। अदालत ने आदेश दिया है कि जब तक नगर निगम नया आदेश पारित नहीं करता, तब तक याचिकाकर्ताओं से बढ़ा हुआ किराया वसूला नहीं जाएगा। अदालत ने नगर निगम को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिया जाए और उनकी आपत्तियों पर विचार किया जाए। फिलहाल कोर्ट के इस आदेश पर दुकानदारों ने हर्ष व्यक्त किया है। बैठक में ...