नैनीताल, जून 19 -- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने साल 1993 से अब तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए सड़क निर्माण का कार्य चार माह में पूरा करने के आदेश लोक निर्माण विभाग को दिए हैं।याचिका में क्या? सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि एक जगह पर पुल का निर्माण किया जाना है, जिसकी डीपीआर बनाकर भेज दी गई है। बजट मंजूर होते ही पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि विभाग ने एक साल पहले पुल की डीपीआर बनाई थी, लेकिन अभी तक बजट स्वीकृत नहीं हुआ है। ऐसे में पुल निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के आदेश सरकार को दिए जाएं।क्या है मामला? मामले के अनुसार, पौड़ी गढ़व...